'एसिड अटैक पीड़िता को 1.5 लाख का मुआवजा': नैनीताल हाईकोर्ट
सरकार बनाम ग़ुलनाज़ ख़ान मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को जस्टिस धूलिया की बेंच ने एक अहम फ़ैसला पीड़िता के पक्ष में सुनाया. कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीड़िता को 1.5 लाख रूपए मुआवजे के बतौर दिए जाएं.

नवंबर 2014 में ग़ुलनाज़ ख़ान पर एसिड अटैक हुआ था, जिसमें वह बुरी तरह झुलस गईं थी. उत्तराखंड सरकार ने विक्टिम फ्रॉम क्राइम असिस्टेंस स्कीम के तहत 1.6 लाख रुपये का मुआवजा पहले भी ग़ुलनाज़ खान को दिया था. इस योजना के तहत किसी एसिड पीड़िता को 1.8 लाख अधिकतम सहायता के बतौर दिया जा सकता है. लेकिन अब सरकार को पीड़िता को 1.5 लाख रुपये और मुआवजे के तौर पर देने होंगे.
पीड़िता का केस ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क से जुड़ी युवा वक़ील स्निग्धा तिवारी ने लड़ा है. उन्होंने खिड़की को बताया, कि ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क इस मुआवज़े की राशि को बढ़ाने की लड़ाई भी लड़ रहा है.