जज के घर में दहेज़ उत्पीड़न
मेरे पति रात को मेरे कमरे में आए और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी,और बोलने लगे की मेरी वजह से वह अपनी नौकरी में पदोन्नत नहीं हो पा रहा है. जब मारपीट गंभीर हो गई, तो मैने मदद के लिए चिल्लाया.
-khidki desk

हैदराबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति नूटी राममोहन राव, उनकी पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ कथित तौर पर उनकी बहू के साथ घरेलू हिंसा का एक चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.
न्यायमूर्ति नुटी राममोहन राव ने हैदराबाद उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय में पहले काम किया था. इस साल अप्रैल में, सिंधु शर्मा ने आरोप लगाया था कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राममोहन राव, उनकी पत्नी नूटी दुर्गा जया लक्ष्मी, और उनके बेटे दहेज की मांग को लेकर उसके पति नूटी वासिस्ता ने उसे पीटा था. पर अभी तक न्यायमूर्ति नूटी राममोहन राव उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोपों से बचे हुए थे, पर इस फुटेज के बाद अब वह आरोपों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं.
सिंधु ने टी.एन.एम. को बताया की “मेरे पति अक्सर मेरे साथ मारपीट और दहेज की मांग करते थे. लेकिन अन्य विवाहों की तरह, मैं हिंसा को सहन करती रही. उस रात, मेरे ससुराल वाले, बच्चे और मेरे पति एक फिल्म के लिए गए थे. वापस आकर मेरे पति रात को मेरे कमरे में आए और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी,और बोलने लगे की मेरी वजह से वह अपनी नौकरी में पदोन्नत नहीं हो पा रहा है. जब मारपीट गंभीर हो गई, तो मैने मदद के लिए चिल्लाया. सिंधु ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उसकी मदद करने के बजाय, उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. मैं गंभीर रूप से घायल हो गयी थी और मुझे जुबली हिल्स के अपोलो अस्पताल में ले जाना पड़ा. कार में भी, उन्होंने मौखिक और शारीरिक रूप से मुझ पर हमला किया. इतनी मारपीट में सहन न कर सकी और उन्हें मुझे स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा.”
"मेरी सास चिल्लाती रही कि मैं पागल हूं और मुझे शामक की जरूरत है. मेरे कपड़े फटे हुए थे और मैंने उन्हें अपने शरीर को ढंकने के लिए कुछ देने के लिए कहा, उन्होंने मुझ पर एक चादर डाल दी."
उस रात अपोलो अस्पताल द्वारा दर्ज मेडिको लीगल केस के अनुसार,सिंधु के शरीर पर चोटों और खरोचों के निशान पाए गए थे. सिंधु ने कहा कि अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी मदद की और वह अपने माता-पिता के घर वापस चली गई और 26 अप्रैल को, पुलिस में शिकायत दर्ज की.
26 अप्रैल को, हैदराबाद के सेंट्रल क्राइम स्टेशन पर पूर्व न्यायाधीश, उनकी पत्नी, बेटे और उनके नौकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. मामला 498A (पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) और भारतीय दंड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम 406 के तहत दर्ज किया गया था. वीडियो फुटेज के साथ पुलिस को पक्के सबूत मिले हैं जिससे वे परिवार के ख़िलाफ़ मजबूत मामला बना सकते हैं.
राममोहन राव एक वरिष्ठ न्यायाधीश थे जिन्हें 2016 में हैदराबाद उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया था और मद्रास हाई कोर्ट में सेवा करते हुए अगस्त 2017 में सेवानिवृत्त हो गए थे.