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PMC बैंक पर रिज़र्व बैंक की बंदिशें

पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर रिज़र्व बैंक ने कुछ बंदिशें लगा दी हैं. बैंक के किसी भी खाते से 1000 से ज़्यादा का आहरण नहीं किया जा सकता. रिज़र्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना बैंक कोई भी नया ऋण नहीं ले सकता और मौजूदा ऋण खातों का रिन्यूअल नहीं कर सकता.


पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर रिज़र्व बैंक ने कुछ बंदिशें लगा दी हैं. बैंक के किसी भी खाते से 1000 से ज़्यादा का आहरण नहीं किया जा सकता. रिज़र्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना बैंक कोई भी नया ऋण नहीं ले सकता और मौजूदा ऋण खातों का रिन्यूअल नहीं कर सकता.


ये बंदिशे 23 सितम्बर 2019 से 6 महीनों के लिए लगाई गई है. ये बंदिशें बैंक की अलग अलग राज्यों में मौजूद करीब 137 शाखाओं पर लागू होंगी.


हालांकि रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा है कि इन निर्देशों का बैंक के बैंकिंग लाइसेंस की वैधता पर कोई असर नहीं होगा. बैंक में बाकी काम सामान्य रूप से चलेंगे और निर्देशों में परिस्तिथि के अनुसार संशोधन संभव है.

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